सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अब डीएनडी फ्लाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा, ‘नोएडा टोल ब्रिज पहले ही प्रोजेक्ट के साथ रखरखाव की भी पूरी लागत वसूल चुका है। उसने अच्छा मुनाफा भी कमा लिया है। इसलिए अब डीएनडी फ्लावे पर आगे टोल लगाने का कोई मामला नहीं बनता है।’ अदालत ने यह भी कहा कि जनता को करोड़ों रुपये देने के लिए मजबूर किया है, जो उसके साथ धोखाधड़ी है।
नोएडा अथॉरिटी को लगाई कड़ी फटकार
… तो 100 साल तक टोल वसूलना भी काफी नहीं होगा
नोएडा टोल ब्रिज के शेयरों का हाल
नोएडा टोल ब्रिज के शेयरों में पिछले कुछ समय से काफी अच्छी तेजी देखी जा रही थी। इसने एक महीने में 25 फीसदी और 6 महीने में 45 फीसदी का रिटर्न दिया है। बीते एक साल में नोएडा टोल ब्रिज के शेयरधारकों को 71 फीसदी का मुनाफा हुआ है। इसका मार्केट कैप 345 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला काफी बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में कंपनी के शेयरों पर नजर आ सकता है।